25 मार्च को पूर्णतः बन्द रहेगी शराब की दुकाने-DM
DM/ देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से निर्देशित किया है कि 25 मार्च को जनपद देवरिया स्थित समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडलशॉप/ताड़ी/भांग/डिर्नेचर्ड स्प्रिट की फुटकर दुकानों के साथ-साथ समस्त एफ. एल-7 रेस्टोरेन्ट बार/ एफ.एल.-6 होटल बार / समस्त थोक विक्रय अनुज्ञापन एवं मदिरा निर्माण इकाई को पूर्णतः बन्द रखी जायेगी।
इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने को कहा है।
होली का त्यौहार सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से 49 कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा 10 आरक्षित मजिस्ट्रेट किये गए तैनात
देवरिया। अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि इस वर्ष होलिका दहन 24/25 मार्च को एवं होली का पर्व 25/26 मार्च को मनाया जाना है। इस त्योहार के अवसर पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि त्योहार के कार्यक्रम के अवसर पर लोगो में किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा त्योहार आपसी सद्भाव एवं शान्ति पूर्ण वातावरण में मैत्रीपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।
कुछ लोग इस त्योहार में रंग खेलना पसन्द नहीं करते है। इससे परस्पर विवाद की सम्भावना बनी रहती है। होली के त्योहार में कुशल, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सामाजिक समरसता के वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए यह आवश्यक है कि होलिका दहन स्थल से सम्बन्धित कोई विवाद हो तो उसका पहले से समाधान कर लिया जाय। विशेष रूप में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर मिश्रित आबादी है अथवा दूसरे सम्प्रदायों के धार्मिक स्थल हैं।
जनपद में कुल 23 थाना क्षेत्र है दो नगर पालिकाये तथा 15 नगर पंचायते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना / कियान्वयन / लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत भी इस त्योहार पर सावधानी एवं सतर्कता आवश्यक है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस त्योहार के अवसर पर अन्य त्योहारों की अपेक्षा और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।होलिका दहन एवं होली के परिप्रेक्ष्य में कारक ऐसे है जिनसे विषम परिस्थितियों उत्पन्न होती है।होलिका दहन के स्थान को बदलना।
समय से पहलें होलिका दहन कर देना। अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग डालना। मादक पदार्थ / शराब पीकर व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के साथ अनुचित/अभद्र व्यवहार करना। आपत्तिजनक वस्तुओं का त्योहार के दौरान प्रयोग करना। कभी-कभी समूह/व्यक्ति विशेष द्वारा त्यौहार की आड़ में रंजिश या बदलें की भावना से मार-पीट करना । सम्पूर्ण जनपद में होली का त्यौहार सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से 49 कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा 10आरक्षित मजिस्ट्रेट तैनात किये गए है।
ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट होलिका दहन से पूर्व होलिका दहन स्थल का भ्रमण करेगे तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से वार्ता करके शान्तिपूर्ण महौल में होलिका दहन सुनिश्चित कराएंगे। होलिका दहन सकुशल सम्पन्न कराने के पश्चात् सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को देगे । इसके उपरान्त 25/26 मार्च को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने डयूटी स्थल पर प्रातः 06 तक पहुँचकर सम्बन्धित सुरक्षा कर्मियों के साथ लगातार भ्रमणशील रहकर शांन्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें और होली का त्यौहार सकुशल सम्पन्न होने की सूचना देने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर ही डयूटी स्थल छोड़ेंगे।
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने तहसील क्षेत्र में होलिका दहन/होली का त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगें और समस्त मजिस्ट्रेट गण के कार्यों का पर्यवेक्षण करते रहेगे ।
इसके अतिरिक्त 10 अधिकारीगण की तैनाती आरक्षित मजिस्ट्रेट के रूप में की गई है जो 24 से 25 मार्च तक जनपद मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें एवं आवश्यकतानुसार तैनाती किये जाने की स्थिति में संबंधित स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें ।
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29 व 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय
देवरिया। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देवरिया पंकज कुमार सिंह ने महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन में अब मात्र 09 दिन अवशेष है। माह मार्च, 2024 में 29 व 31 मार्च 2024 को सार्वजनिक अवकाश दिन क्रमशः शुक्रवार व रविवार को भी जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों की भांति खोले जायेंगे और रजिस्ट्री का कार्य सामान्य कार्य दिवसों की भांति होगा। अधिक से अधिक संख्या में लम्बित विलेखों का पंजीयन कराया जाये, जिससे जनहित सहित राजस्व वृद्धि भी हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर उक्त दिवस में निबन्धन कार्यालय के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश अनुमन्य नही होगा।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी 27 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत करें बिल
वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पांडेय ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवगत कराया है कि कोषागार में समस्त लम्बित बिल विलम्बतम् दिनांक 27 मार्च 2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जाये, ताकि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के उपरान्त कोषागार द्वारा बिलों का पारण तथा ट्रान्जेक्शन निर्धारित समय अवधि में किया जा सके। उन्होंने बताया की उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत् हो जाने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।